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बिहार में 1 अगस्त से अनलॉक-3 लागू


पटना | (AEG Media) अनलॉक-3 हाइलाइट्स

कुछ शर्तो के साथ 1 अगस्त से 16 अगस्त तक लॉकडाउन में छूट

·        शापिंग मॉल और धर्म स्थल को खोलने की इजाजत नहीं

·        रेस्टोरेंट और मॉल में होम डिलेवरी और टेक अवे की सुविधा

·        सरकारी- निजी दफ्तर में सिर्फ 50 फीसदी कर्मचारी को आने की मंजूरी।

·        दुकान और मार्केट खोलने का फैसला सभी जिलों के डीएम लेंगे

·        निजी वाहनों के परिचालन पर रोक रहेगी

शापिंग मॉल और धर्म स्थल को खोलने की इजाजत नहीं

बिहार में पाबंदियों के साथ अनलॉक-3 की शुरुआत 1 अगस्त से होगी। जिसके तहत बिहार में शॉपिंग मॉल से लेकर धर्म स्थल अभी नहीं खुलेंगे। रेस्तरां को सिर्फ होम डिलीवरी की इजाजत होगी। वहीं दुकानों को बंदिशों के साथ खोलने की इजाजत दी गई है।

सरकारी- निजी दफ्तर 50 फीसदी कर्मचारी के साथ खोले जा सकते है
राज्य सरकार की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, सरकारी- निजी दफ्तर में सिर्फ 50 फीसदी कर्मचारी को आने की मंजूरी है।

निजी वाहनों के परिचालन पर रोक रहेगी

अनलॉक-3 के दौरान राज्य-परिवहन विभाग की बसें नहीं चलेंगी। साथ हि साथ निजी वाहनों के परिचालन पर भी रोक रहेगी |

·        रेलवे ,हवाई यातायात और रेल ट्रांसपोर्ट खुले रहेंगे |

·        टैक्सी, ऑटो रिक्सा इत्यादि को चलाने की अनुमति है |

·        खाद्य सामाग्री की आवा जाही पर कोईऊ रोक नहीं |

दुकान और मार्केट खोलने का फैसला सभी जिलों के डीएम लेंगे

दुकानें और बाजारों को आवश्यक समझे जाने पर, जिला प्रशासन द्वारा लगाए जा रहे संबंधित प्रतिबंधों के अधीन संचालित करने की अनुमति दी जाएगी।

शैक्षिक संस्थान बंद रहेंगे

सभी शैक्षिक संस्थान जैसे स्कूल ,कॉलेज ,कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे| हलाकी अनलाइन / डिस्टन्स लर्निंग पे कोई रोक नहीं लगी है  



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